Rajasthan : पंचायत चुनाव में देरी पर निर्वाचन आयोग के शीर्ष अधिकारियों को अवमानना नोटिस
RNE Jaipur.
राजस्थान उच्च न्यायालय ने प्रदेश में ग्राम पंचायत और निकाय चुनाव समय पर नहीं कराने को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के शीर्ष अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी किया है।
हाइकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायमूर्ति शुभा मेहता की खंडपीठ ने राज्य के निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह और निर्वाचन विभाग के सचिव राजेश वर्मा से चार सप्ताह में इसका जवाब मांगा है। अदालत ने यह आदेश पूर्व विधायक संयम लोढ़ा की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया।
याचिका में दलील दी गई कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद, चुनाव आयोग की मौजूदा तैयारी के अनुसार 15 अप्रैल तक चुनाव होना संभव नहीं है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद ने पक्ष रखते हुए अदालत को सूचित किया कि सरकार चुनाव की इस समय सीमा को आगे बढ़ाने के लिए प्रार्थना पत्र पेश कर रही है। उन्होंने चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी व्यावहारिक परिस्थितियों का हवाला दिया।