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Rajasthan Education: 5वीं, 8वीं में सप्लीमेंट्री के सारे सब्जेक्ट पास नहीं किए तो उसी कक्षा में रोक

राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला
1 अप्रैल 2026 से लागू नियम
पूरक परीक्षा में सभी विषयों में पास होना अनिवार्य
 

RNE Bikaner.


राजस्थान सरकार ने 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षाओं को लेकर बड़ा निर्णय लेते हुए स्पष्ट कर दिया है कि अब विद्यार्थियों को बिना पूरी तरह उत्तीर्ण हुए अगली कक्षा में प्रोन्नत नहीं किया जाएगा। राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार, पूरक (Supplementary) परीक्षा में भी यदि विद्यार्थी सभी विषयों में पास नहीं होता है, तो उसे उसी कक्षा में रोक दिया जाएगा।

प्राथमिक शिक्षा विभाग द्वारा जारी इस आदेश में बताया गया है कि नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम, 2011 में संशोधन करते हुए यह प्रावधान जोड़ा गया है। यह नया नियम 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो चुका है। इसके तहत 5वीं और 8वीं कक्षा के वे विद्यार्थी, जो मुख्य परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहते हैं, उन्हें पूरक परीक्षा का अवसर दिया जाएगा, लेकिन इसमें भी सभी विषयों में उत्तीर्ण होना जरूरी होगा।

अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि पूरक परीक्षा के बाद भी यदि छात्र किसी एक या अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण रहता है, तो उसे उसी कक्षा में रोक दिया जाएगा। इस फैसले को शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और विद्यार्थियों में पढ़ाई के प्रति गंभीरता बढ़ाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

स्कूलों को निर्देश, अभिभावकों को करें जागरूक
 

शिक्षा विभाग ने विद्यालयों को निर्देश दिए हैं कि पूरक विद्यार्थियों के लिए विशेष तैयारी करवाई जाए और अभिभावकों को इस नियम की जानकारी दी जाए। साथ ही कमजोर विषयों में अतिरिक्त कक्षाएं और नियमित मूल्यांकन कराने पर भी जोर दिया गया है।

बढ़ेगी जवाबदेही, खत्म होगी औपचारिक प्रोन्नति:
 

शिक्षाविद महेंद्र पांडे का कहना है कि इस निर्णय से अब केवल औपचारिक रूप से पास करने की व्यवस्था खत्म होगी और विद्यार्थियों, शिक्षकों व अभिभावकों की जिम्मेदारी बढ़ेगी। इससे शिक्षा के स्तर में सुधार की उम्मीद है।