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राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा झटका: महेश जोशी समेत 8 की जमानत खारिज

 

 

RNE Network.

बहुचर्चित जल जीवन मिशन ( जेजेएम ) में 900 करोड़ से अधिक के भ्रष्टाचार के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट से पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी और पूर्व आईएएस सुबोध अग्रवाल को बड़ा झटका लगा है।
  

कोर्ट ने महेश जोशी, सुबोध अग्रवाल, बिचौलिए संजय बड़ाया, पूर्व मुख्य अभियंता दिलीप कुमार गौड़, के डी गुप्ता, पूर्व अधीक्षण अभियंता एम पी सोनी और निजी व्यक्ति मुकेश पाठक की नियमित जमानत याचिकाएं खारिज कर दी। 
 

इसके साथ ही मामले में सह आरोपी संजीव कुमार गुप्ता की अग्रिम जमानत याचिका भी अदालत ने नामंजूर कर दी। अदालत ने मामले में 5 अगस्त 2026 को सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। 
 

एसीबी ने कोर्ट में कहा कि तत्कालीन पीएचईडी मंत्री महेश जोशी इस पूरे आपराधिक षड्यंत्र के केंद्र में है। उन पर बिचौलिए संजय बड़ाया के माध्यम से ठेकेदार फर्मों से रिश्वत की भारी राशि लेने और फर्जी अनुभव प्रमाण पत्रों की शिकायतें मिलने के बावजूद टेंडर जारी रखने का आरोप है।