Rajasthan Panchayat Election: 15 नवंबर से पहले होंगे पंचायत, पालिका चुनाव, हाईकोर्ट ने तय की सख्त डेडलाइन
Rudra News Express Jaipur.
राजस्थान में लंबे समय से लंबित पंचायती राज और शहरी निकाय चुनावों का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के रोडमैप को स्वीकार करते हुए निर्देश दिए हैं कि 15 नवंबर 2026 से पहले हर हाल में पंचायत और निकाय चुनाव संपन्न कराए जाएं। अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि अब तय समयसीमा में किसी भी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में शपथ पत्र देकर चुनाव कराने की चरणबद्ध योजना प्रस्तुत की। इसके अनुसार पहले शहरी निकाय चुनाव होंगे, इसके बाद पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराए जाएंगे। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायाधीश संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने सरकार को अंतिम समयसीमा देते हुए चुनाव प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए।
चुनाव की संभावित टाइमलाइन :
5 अगस्त 2026: ओबीसी आयोग राजनीतिक आरक्षण पर अंतिम रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा।
15 अगस्त 2026: वार्ड पुनर्गठन और आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया पूरी होगी।
15 अगस्त के बाद: आरक्षण अधिसूचना जारी होगी, आपत्तियां आमंत्रित कर उनका निस्तारण किया जाएगा।
17 अगस्त (संभावित): राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव कार्यक्रम घोषित कर सकता है।
20 सितंबर (संभावित): पंचायत चुनाव का विस्तृत कार्यक्रम जारी किया जाएगा।
15 नवंबर 2026 से पहले: पंचायत और निकाय चुनावों की पूरी प्रक्रिया एवं परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे।
कितने चरणों में होंगे चुनाव?
शहरी निकाय चुनाव: 2 चरणों में।
पंचायती राज चुनाव: 4 चरणों में।
प्रदेश की करीब 14 हजार ग्राम पंचायतों और 300 से अधिक शहरी निकायों में चुनाव होने हैं।
कोर्ट ने दी सख्त चेतावनी :
हाईकोर्ट ने कहा कि यह अंतिम समयसीमा है। यदि चुनाव तय समय में नहीं कराए गए तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जा सकती है। इससे पहले भी अदालत समय पर चुनाव नहीं कराने को लेकर सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को फटकार लगा चुकी है।
366 दिन बाद पूरी होगी चुनाव प्रक्रिया :
गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने 14 नवंबर 2025 को जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव कराने के निर्देश दिए थे। बाद में यह समयसीमा 31 जुलाई 2026 तक बढ़ाई गई। अब सरकार के नए रोडमैप को स्वीकार करते हुए अदालत ने 15 नवंबर 2026 तक चुनाव संपन्न कराने का अंतिम अवसर दिया है।