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राजस्थान के इस कस्बे में लगाया गया धारा 163, 5 से ज्यादा लोग नहीं हो सकेंगे इकठ्ठा

 
Rajasthan News: राजस्थान के जैसलमेर जिले के बासनपीर जूनी में छतरी विवाद को लेकर प्रशासन ने धारा 163 लागू करने का फैसला लिया है। धारा 163 लागू होने के बाद एक जगह पांच से अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। जिले में तनाव उत्पन्न होने की वजह से 5 से अधिक लोगों का एक जगह पर इकट्ठा होने से रोक लगाई गई है इसके साथ ही साथ विवाद शांत होने तक धारा 163 लागू रखा जाएगा।
 बिना व्यक्ति नहीं किया जा सकता लाउडस्पीकर का इस्तेमाल
कोई भी व्यक्ति बिना पूर्व अनुमति प्राप्त किये लाउडस्पीकर, एम्पलीफायर, ध्वनि प्रसारक यन्त्रों का उपयोग नहीं कर सकेगा। यह आदेश अगले 2 महीने तक जारी रहेगा। ग्राम बासनपीर जूनी की सीमा के भीतर व्यक्ति अपने पास विस्फोटक पदार्थ और किसी भी तरह का हथियार सार्वजनिक स्थलों पर लेकर नहीं घूम सकेगा। आदेश की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
 10 जुलाई 2025 को ऐतिहासिक छतरियों के पुनर्निर्माण को लेकर दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प हो गई। जिसमें पुलिस ने पुलिस ने 20 से अधिक महिलाओं सहित 24 लोगों को गिरफ्तारी किया था। यह विवाद रियासतकालीन वीर योद्धाओं रामचंद्र जी सोढ़ा और हदूद जी पालीवाल की स्मृति में बनी छतरियों के निर्माण कार्य के दौरान भड़का।
क्या है विवाद?
इस विवाद की शुरुआत 2019 में तब हुई जब इन छतरियों को कुछ लोगों ने तोड़ दिया गया था। इसके विरोध में झुंझार धरोहर बचाओ संघर्ष समिति और हिंदू संगठनों ने आंदोलन किया। जिसके बाद 10 जुलाई को प्रशासन और दोनों पक्षों के बीच बातचीत के बाद छतरियों का पुनर्निर्माण फिर से शुरू हुआ। लेकिन, विशेष समुदाय की सैकड़ों महिलाओं और युवाओं ने निर्माण स्थल पर पहुंचकर पत्थरबाजी शुरू कर दी। इस हमले में कई लोग घायल हो गए । जिससे इलाके में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई।