सेंगर को झटका, हाईकोर्ट का सजा पर रोक से इंकार, उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के पिता की मौत का मामला
RNE Network.
भाजपा से निष्काषित पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में मौत के मामले में 10 साल की सजा पर रोक लगाने की अर्जी खारिज कर दी। जस्टिस रवींद्र डुडेजा ने कहा कि पीड़िता का पिता परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य था। उसकी हिरासत में मौत के मामले में नरमी नहीं बरती जा सकती। ऐसे अपराध में सजा निलंबन का कोई आधार नहीं बनता।
दरअसल, सेंगर ने कहा था कि अपील की सुनवाई में देरी हो रही है, इसलिए सजा पर रोक लगाई जाए। हालांकि हाईकोर्ट ने कहा कि केवल सुनवाई में देरी राहत का आधार नहीं हो सकती। गौरतलब है कि ट्रायल कोर्ट ने सेंगर को इस मामले में 10 साल की कैद और 10 लाख रुपये जुर्माने की सजा दी थी।
सेंगर को उन्नाव दुष्कर्म केस में भी उम्रकैद हुई है। हाईकोर्ट ने 23 दिसम्बर को उस केस में उन्हें जमानत दी थी, जिसका भारी विरोध हुआ। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी।