अभिभावक ऑनलाइन आवेदन 29 अप्रैल तक कर सकेंगे
 Apr 17, 2024, 10:58 IST
                                                    
                                                
                                            
RNE, BIKANER . आरटीई के तहत निजी स्कूलों में बच्चों को प्रवेश देने के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि को शिक्षा विभाग ने बढ़ा दिया है ताकि कोई भी बच्चा निजी स्कूल में आवेदन करने से वंचित न रहे।  आरटीई के तहत निजी स्कूलों की 25 फीसदी सीटों पर बच्चों को निःशुल्क प्रवेश देने का प्रावधान है। जिसकी पालना हर निजी स्कूल को करनी जरुरी है। विभाग ने निःशुल्क प्रवेश देने के टाइम फ्रेम में संशोधन किया है।
 आरटीई के तहत निजी स्कूलों की 25 फीसदी सीटों पर बच्चों को निःशुल्क प्रवेश देने का प्रावधान है। जिसकी पालना हर निजी स्कूल को करनी जरुरी है। विभाग ने निःशुल्क प्रवेश देने के टाइम फ्रेम में संशोधन किया है।  अब अभिभावक ऑनलाइन आवेदन 29 अप्रैल तक कर सकेंगे। पहले यह तिथि 21 अप्रैल निर्धारित थी। बालकों का वरीयता निर्धारण ऑनलाइन लॉटरी के जरिये एक मई को किया जायेगा।
 अब अभिभावक ऑनलाइन आवेदन 29 अप्रैल तक कर सकेंगे। पहले यह तिथि 21 अप्रैल निर्धारित थी। बालकों का वरीयता निर्धारण ऑनलाइन लॉटरी के जरिये एक मई को किया जायेगा।  
  
 
                                             आरटीई के तहत निजी स्कूलों की 25 फीसदी सीटों पर बच्चों को निःशुल्क प्रवेश देने का प्रावधान है। जिसकी पालना हर निजी स्कूल को करनी जरुरी है। विभाग ने निःशुल्क प्रवेश देने के टाइम फ्रेम में संशोधन किया है।
 आरटीई के तहत निजी स्कूलों की 25 फीसदी सीटों पर बच्चों को निःशुल्क प्रवेश देने का प्रावधान है। जिसकी पालना हर निजी स्कूल को करनी जरुरी है। विभाग ने निःशुल्क प्रवेश देने के टाइम फ्रेम में संशोधन किया है।  अब अभिभावक ऑनलाइन आवेदन 29 अप्रैल तक कर सकेंगे। पहले यह तिथि 21 अप्रैल निर्धारित थी। बालकों का वरीयता निर्धारण ऑनलाइन लॉटरी के जरिये एक मई को किया जायेगा।
 अब अभिभावक ऑनलाइन आवेदन 29 अप्रैल तक कर सकेंगे। पहले यह तिथि 21 अप्रैल निर्धारित थी। बालकों का वरीयता निर्धारण ऑनलाइन लॉटरी के जरिये एक मई को किया जायेगा।  
 

 
                                                