Skip to main content

उच्च न्यायालय ने राजेश कुमार सोनी के प्लाट के सम्बन्ध में लगाई थी रोक

आरएनई,बीकानेर।

राजेश कुमार सोनी ने पुरानी जेल परिसर में प्लॉट के संबंध में नीलामी में अपनी उच्चतम बोली लगाई थी तथा यूआईटी बीकानेर द्वारा राजेश कुमार को प्लॉट आवंटन किया गया था। राजेश कुमार ने अपने आवंटित प्लॉट के संबंध में  17 फरवरी 2023 को 15% राशि यूआईटी बीकानेर को जमा करवाई थी। परंतु यूआईटी बीकानेर ने अचानक राजेश कुमार के आवंटित प्लॉट को निरस्त कर दिया तथा नई नीलामी की सूचना जारी कर दी।जिसको राजेश कुमार ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट याचिका के जरिए चुनौती दी तथा माननीय उच्च न्यायालय ने राजेश कुमार के प्लॉट के संबंध में दिनांक 15 फरवरी 2024 को राजेश कुमार सोनी के पक्ष में स्थगन आदेश जारी किया और यूआईटी बीकानेर को नोटिस जारी करते हुए, राजेश कुमार के प्लाट की पुनः होने वाली नीलामी पर रोक लगाई। राजेश कुमार सोनी की और से पैरवी मधुसूदन पुरोहित अधिवक्ता और अमित कुमार पुरोहित अधिवक्ता ने की।