राजस्थान हाईकोर्ट ने दो से अधिक संतान वाले कर्मचारियों के प्रमोशन पर रोक लगाई!
RNE, STATE BUREAU.
राजस्थान में दो से अधिक संतान वाले कर्मचारियों के प्रमोशन पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगाई है जिसमें सरकार इन कर्मचारियों को बैक डेट से प्रमोशन दे रही थी। जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस विनोद कुमार भरवानी की खंडपीठ ने यह आदेश संतोषकुमार व अन्य की याचिका पर सुनवाई में दिया है।
याचिकाओं में कहा गया था कि सरकार 16 मार्च 2023 की अधिसूचना से उन कर्मचारियों को बैकडेट से पदौन्नति दे रही है जिनके दो से अधिक संतान होने की वज़ह से 5 साल अथवा 3 साल के लिए प्रमोशन रोके गए थे। इन कर्मचारियों को बैकडेट से प्रमोशन देने पर हमारी वरिष्ठता सूची में बदवाल आ गया हैं। हम वरिष्ठता सूची में नीचे चले गए है।
याचिका में कहा गया है कि राजस्थान सरकार ने 01 जून 2002 के बाद दो से अधिक संतान वाले सरकारी कर्मचारियों को पदोन्नति से वंचित रखने का प्रावधान किया था। इसके बाद 16 मार्च 2023 को सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर कहा, संतान अधिक होने के कारण किसी कर्मचारी को पदोन्नति से वंचित नहीं रखा जाएगा। जिसको वंचित किया गया है उसको उसी वर्ष से पदोन्नति दी जाएगी।
इस अधिसूचना की पालना में सभी विभागों में डीपीसी या परीक्षा के माध्यम से पदोन्नति प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी। याचिका में कहा गया है कि अधिसूचना के तहत जो पूर्व में अयोग्य घोषित किया गया हो उसे योग्य नहीं किया जा सकता और इसका लाभ बैक डेट से नहीं दिया जा सकता।
याचिकाओं में कहा गया था कि सरकार 16 मार्च 2023 की अधिसूचना से उन कर्मचारियों को बैकडेट से पदौन्नति दे रही है, जिनके दो से अधिक संतान होने की वज़ह से 5 साल अथवा 3 साल के लिए प्रमोशन रोके गए थे। इन कर्मचारियों को बैकडेट से प्रमोशन देने पर हमारी वरिष्ठता सूची में बदवाल आ गया हैं, हम वरिष्ठता सूची में नीचे चले गए है।