
Bengaluru : karnataka कैबिनेट ने केटीपीपी एक्ट में संशोधन को मंजूरी दी, मुसलमानों को सरकारी ठेकों में रिजर्वेशन मिलेगा
- अजब फैसला : मुसलमानों को सरकारी ठेकों में चार प्रतिशत आरक्षण!
- Bengaluru : karnataka कैबिनेट ने केटीपीपी एक्ट में संशोधन को मंजूरी दी, मुसलमानों को सरकारी ठेकों में रिजर्वेशन मिलेग
RNE Network.
कर्नाटक से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। यहां की सरकार ने कर्नाटक सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता (KTPP) अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके साथ हो मुस्लिम कांट्रेक्टर्स को सरकारी ठेकों में 04 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया है।
दरअसल कर्नाटक में मुस्लिम कॉन्ट्रैक्टर्स को सरकारी टेंडर्स में 4% रिजर्वेशन देने का प्रस्ताव सिद्धरमैया कैबिनेट ने पास किया है। इसी सत्र में यह कानून लाया जाएगा। अब तक सामने आई जानकारी के मुताबिक कर्नाटक की कांग्रेस सरकार मुस्लिम कॉन्ट्रैक्टर्स को सरकारी टेंडर में 4 प्रतिशत आरक्षण देगी।
इसके लिए ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योर्मेंट (KTPP) एक्ट में बदलाव का बिल विधानसभा के इसी बजट सेशन में लाया जाएगा। विधानसभा से पारित होने के बाद कर्नाटक के सरकारी टेंडर में मुस्लिमों को 4 प्रतिशत आरक्षण देने का रास्ता साफ हो जाएगा।
भाजपा ने कर्नाटक सरकार के इस फैसले की जमकर आलोचना की है। सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा- भाजपा इसके खिलाफ है और हम इसका विरोध करते रहेंगे। सरकारी ठेकों में आरक्षण पूरी तरह से असंवैधानिक है।