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Bikaner: नोखा में किराना दुकान से बाल श्रमिक मुक्त, दुकान संचालक के खिलाफ मामला दर्ज

 

RNE, BIKANER.

बीकानेर जिले के नोखा कस्बे में मानव तस्करी विरोधी एवं गुमशुदा व्यक्ति प्रकोष्ठ की टीम ने कार्रवाई करते हुए एक किराना दुकान से बाल श्रमिक को मुक्त कराया। बालक को पुनर्वास के लिए बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी), बीकानेर के सुपुर्द कर दिया गया है। वहीं दुकान संचालक के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कराया गया है।

पुलिस के अनुसार, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (सिविल राइट्स एवं एएचटी) राजस्थान, जयपुर के आदेश तथा बीकानेर रेंज के महानिरीक्षक पुलिस ओमप्रकाश (आईपीएस) के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। जिला पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा (आईपीएस) के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) चक्रवर्ती सिंह राठौड़, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) बनवारीलाल मीणा तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महिला अपराध अनुसंधान सेल सुभाष गोदारा के सुपरविजन में टीम ने 24 जुलाई को सदर बाजार, नोखा स्थित प्रकाश चन्द जैन की किराना दुकान पर कार्रवाई की।

कार्रवाई के दौरान एक बाल श्रमिक को मुक्त कराकर बाल कल्याण समिति, बीकानेर को सौंपा गया। साथ ही दुकान संचालक के खिलाफ पुलिस थाना नोखा में बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 की धारा 3, 7, 11 व 14, जुवेनाइल जस्टिस (केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन) एक्ट, 2015 की धारा 79 तथा भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 146 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।

इस कार्रवाई में पुलिस निरीक्षक विशु वर्मा, सहायक उपनिरीक्षक शिशपालराम, हेड कांस्टेबल मुकेश कुमार तथा कांस्टेबल रामनिवास शामिल रहे।

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