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Bikaner Raid : एक्सपायरी मसाले, फ्रूट क्रश स्ट्राबेरी, फ्लेवर्ड फ्रूट क्रश, ब्लैक करंट, फ्रूट क्रश ब्लूबेरी पर संदेह

देखिए फेमस रेस्टोरेंट क्या-क्या खिला रहे हैं बीकानेरवासियों को
 

RNE Bikaner. 
"Chatore Chage the Flavor" बीकानेर के पॉश एरिया सादुलगंज का वह रेस्टोरेंट हैं जहां स्वाद के प्रेमी बड़ी तादाद में पहुंचते है। इसी रेस्टोरेंट पर जब स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापा मारा तो यहाँ उपयोग में लिए जा रहे खाद्य पदार्थों की स्थिति देख हैरान हुए। कई चीजें एक्सपायर होने के बाद भी उपयोग में ली जा रही थी। ऐसे में नष्ट करवाने के साथ ही सैंपल भी लिए।

दरअसल खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्त के निर्देश पर प्रदेश में चलाए जा रहे 'शुद्व आहार मिलावट पर वार' अभियान के तहत जिले के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा मंगलवार को 'मैसर्स चटोरे चेज दा फ्लेवर, सादुलगंज' पर निरीक्षण एवं नमूनीकरण की कार्यवाही की गई। 

अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बीकानेर डॉ. पुखराज साध ने बताया कि चटोरे रेस्टोरेन्ट पर काफी कमियॉं पाई गई। इनमें सफेद काली मिर्च, चने की दाल, उड़द दाल, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर आदि के पैकेटों पर बैच नंबर, निर्माण तिथि, अवधिपार तिथि, फूड लाईसेंस नंबर अंकित नहीं था।

इसी प्रकार सोया ड्रेसिंग ऐवरेस्ट ब्रांड, फ्रूट क्रश स्ट्राबेरी, फ्लेवर्ड फ्रूट क्रश ब्लैक करंट ब्रांड, फ्रूट क्रश ब्लूबेरी, क्रीम, ब्रेड लगभग 5 किलोग्राम, काजू 250 ग्राम अवधिपार काम में लिये जा रहे थे। इन अवधिपार व खराब खाद्य पदार्थों को मौके पर ही जनहित में नष्ट करवाया गया। फर्म पर फूड हैंडलर्स का मेडिकल सर्टिफिकेट मौके पर उपलब्ध नहीं था।

मौके से दूध तथा चाट मसाले के दो नमूने लिए गए, जिन्हें जांच के लिए जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला भिजवाया जाएगा। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। 

डॉ. साध ने बताया कि एक अन्य कार्यवाही में पंचशती सर्किल स्थित दो सरस डेयरी बूथों पर भी निरीक्षण की कार्यवाही की गई। कार्यवाही के दौरान उरमूल डेयरी के प्रतिनिधि हरीश शर्मा साथ थे।शर्मा ने बताया कि दोनों डेयरी बूथों द्वारा तय मानकों का उल्लंघन किया जा रहा था। एक डेयरी बूथ आवंटित स्थान पर नहीं होकर अन्य स्थान पर संचालित किया जा रहा था तथा खाद्य अनुज्ञा पत्र भी नहीं बनवाया था।

उसे मौके पर ही बंद करवाया गया। डॉ. साध ने बताया कि सभी डेयरी बूथों को खाद्य अनुज्ञा पत्र लेना अनिवार्य है। किसी भी प्रकार के पान मसाला, सिगरेट एवं नशे के अन्य सामान का विक्रय करना वर्जित है। दोनों कार्यवाहियां खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रवण कुमार वर्मा, भानू प्रताप सिंह, राकेश गोदारा एवं श्री हरीश शर्मा द्वारा पूर्ण की गई।

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