Bikaner News: बीकानेर शहर में व्हाइट लाइन से बाहर गाड़ी खड़ी करना अब पड़ेगा महंगा, प्रशासन लगाएगा भारी-भरकम जुर्माना

Bikaner News: बीकानेर शहर में वाहन चालकों के लिए प्रशासन में ट्रैफिक के नियम खड़े कर दिए हैं। शहर में जहां मन किया वहीं गाड़ी खड़ी करने वाले वाहन चालकों की अब खैर नहीं है। नए ट्रैफिक नियमों के अनुसार अगर आपने बीकानेर शहर के इलाकों में कार या अन्य चार पहिया वाहन व्हाइट लाइन से बाहर खड़ा किया तो आपको भारी-भरकम जमाने का भुगतान करना पड़ सकता है।
अब शहर में व्हाइट लाइन से बाहर खड़े वाहनों को विभाग की हाइड्रोलिक क्रेन उठाकर अपने साथ ले जाएगी। बता दें कि पिछले काफी दिनों से लोगों द्वारा अपने वाहनों को उचित स्थान पर खड़ा ना करने के कारण शहर में लोगों को ट्रैफिक की समस्या का सामना करना पड़ रहा था। जिसके चलते प्रशासन ने अब ट्रेफिक नियम सख्त कर दिए है।
व्हाइट लाइन से बाहर वाहन खड़ा करने पर भरना पड़ेगा 800 रुपए का जुर्माना
बीकानेर शहर में ट्रैफिक रूल्स के अनुसार वाहन चालकों को व्हाइट लाइन से अपनी कर या चार पहिया वाहन खड़ा करने पर भारी-भरकम जुर्माना चुकाना पड़ेगा। व्हाइट लाइन से बाहर अपने चार पहिया वाहन पार्क करने वाले वाहन चालकों को अब ट्रैफिक थाने में 800 रुपए की रसीद कटाने के बाद ही गाड़ी मिल पाएगी।
बता दें कि नगर निगम और निजी फर्म में नो पार्किंग जोन (No parking zone) में खड़े किए जाने वाले चार पहिया वाहनों को उठाने और ट्रैफिक पुलिस (Traffic Police) के साथ चालान किए जाने के MOU के तहत प्रमुख सड़कों पर किए गए व्हाइट लाइनिंग के बाहर चार पहिया वाहनों को पुलिस प्रशासन द्वारा हाइड्रोलिक क्रेन से उठाकर ट्रैफिक पुलिस थाने ले जाया जाएगा।
नगर निगम और बीकानेर ट्रैफिक पुलिस के बीच हुए MOU के अनुसार नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों की काटी जाने वाली 800 रुपए की रसीद में 198 रुपए निगम और 402 रुपए निजी फर्म (Private Farm) के अलावा MV एक्ट की धारा 122/177 में 200 रुपए ट्रैफिक पुलिस के खाते में जाएंगे।