Skip to main content

Bikaner : लोक अदालत 22 को, बिजली चोरी के मामले सुलह से निपटाने का मौका

बिजली चोरी के मामले सुलह से निपटाने का बड़ा मौका

Bikaner : लोक अदालत 22 को, बिजली चोरी के मामले लोक अदालत में निपटाने का मौका

RNE Bikaner

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (राजस्थान उच्च न्यायालय) जयपुर के तत्वावधान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बीकानेर की ओर से वर्ष 2024 की चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत 22 दिसंबर को बीकानेर न्याय क्षेत्र में आयोजित की जा रही है। इस लोक अदालत में बिजली चोरी के प्रकरणों का छूट देकर आपसी सुलह के माध्यम से राजीनामे से निस्तारण किया जाएगा।

बीकानेर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई लिमिटेड (बीकेईएसएल) के अधिकारी उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में लंबित बिजली चोरी के प्रकरणों को प्री कॉउन्सिलिंग के माध्यम से निस्तारण करने के लिए 22 दिसंबर तक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बीकानेर में मौजूद रहेंगे। बीकेईएसएल ने संबंधित उपभोक्ताओं से लोक अदालत में अपने प्रकरणों का निस्तारण कराने और छूट का लाभ लेने के लिए बीकेईएसएल के अधिकारियों से सम्पर्क करने की अपील है।