Bikaner : रात 08 से 10 बजे तक चला सकेंगे पटाखे, कई इलाके प्रतिबंधित
 Oct 29, 2024, 19:05 IST
                                                    
                                                
                                            - तीन नवम्बर तक रहेंगे प्रभावी, उल्लंघन पर होगी कार्यवाही
- दीपावली के मद्देनजर जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए विभिन्न आदेश
 इन बाजारों में नहीं चला सकेंगे पटाखे :  पैट्रोल पम्प, गैस गोदाम, गैस बाॅटलिंग प्लांट के अनुज्ञापित्त क्षेत्र एवं उससे 500 मीटर की परिधि क्षेत्र में आतिशबाजी पर प्रतिबन्ध। आर्मी एरिया, एयर फोर्स बीकानेर, नाल व आर्मी के एम्यूनेशन डिपों के 500 मीटर परिधि में नहीं चला सकेंगे पटाखे।
 इन बाजारों में नहीं चला सकेंगे पटाखे :  पैट्रोल पम्प, गैस गोदाम, गैस बाॅटलिंग प्लांट के अनुज्ञापित्त क्षेत्र एवं उससे 500 मीटर की परिधि क्षेत्र में आतिशबाजी पर प्रतिबन्ध। आर्मी एरिया, एयर फोर्स बीकानेर, नाल व आर्मी के एम्यूनेशन डिपों के 500 मीटर परिधि में नहीं चला सकेंगे पटाखे।  के.ई.एम. रोड, स्टेशन रोड, गंगाशहर रोड, दाऊजी रोड, सट्टा बाजार गली, लाभूजी कटला, बड़ा बाजार, तोलियासर भैरूजी की गली, जिन्ना रोड व कपड़ा बाजार (गंगाशहर) आदि क्षेत्रों में पटाखे एवं आतिशबाजी प्रतिबंधित।
 के.ई.एम. रोड, स्टेशन रोड, गंगाशहर रोड, दाऊजी रोड, सट्टा बाजार गली, लाभूजी कटला, बड़ा बाजार, तोलियासर भैरूजी की गली, जिन्ना रोड व कपड़ा बाजार (गंगाशहर) आदि क्षेत्रों में पटाखे एवं आतिशबाजी प्रतिबंधित।  अस्पताल, नर्सिंग होम, प्राथमिक एवं जिला स्वास्थ्य केन्द्र, न्यायालय, शिक्षण संस्थाऐं, धार्मिक परिसर या अन्य ऐसा स्थान, जिन्हें सक्षम अधिकारी ने शांत क्षेत्र घोषित किया है, उनके 100 मीटर परिधि क्षेत्र में पटाखे एवं आतिशबाजी निषिद्ध। रात्रि 8 बजे से रात्रि 10 बजे के अतिरिक्त अन्य समय में पटाखों तथा आतिशबाजी के उपयोग करने, छोड़ने तथा चलाने पर प्रतिबन्ध लगाया गया है।
 अस्पताल, नर्सिंग होम, प्राथमिक एवं जिला स्वास्थ्य केन्द्र, न्यायालय, शिक्षण संस्थाऐं, धार्मिक परिसर या अन्य ऐसा स्थान, जिन्हें सक्षम अधिकारी ने शांत क्षेत्र घोषित किया है, उनके 100 मीटर परिधि क्षेत्र में पटाखे एवं आतिशबाजी निषिद्ध। रात्रि 8 बजे से रात्रि 10 बजे के अतिरिक्त अन्य समय में पटाखों तथा आतिशबाजी के उपयोग करने, छोड़ने तथा चलाने पर प्रतिबन्ध लगाया गया है।  ग्रीन पटाखों की बिक्री एवं उपयोग के संबंध में गृह विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन की पालना की सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इन आदेशों के उल्लघंन करने पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 के प्रावधानों के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध माना जाएगा एवं दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
 ग्रीन पटाखों की बिक्री एवं उपयोग के संबंध में गृह विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन की पालना की सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इन आदेशों के उल्लघंन करने पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 के प्रावधानों के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध माना जाएगा एवं दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।  
  
 

 
                                                