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Bikaner : सांडों की लड़ाई में युवक की मौत पर 33 लाख मुआवजे का आदेश

RNE Bikaner.

सांडों की लड़ाई में युवक की मौत के मामले में बीकानेर की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने मृतक के परिजनों को 33 लाख 22 हजार रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। हादसे के लिए राज्य सरकार और पंचायत समिति को दोषी माना है।

मामला यह है :

प्राप्त जानकारी के मुताबिक 21 मई 2018 को केसरदेसर जाटान गांव निवासी आसाराम सुथार (40) घर जा रहे थे। इसी दौरान 2 सांडों ने बीच सड़क पर आसाराम पर हमला कर दिया था, जिसके बाद उनकी मौत हो गई थी। जिस युवक की मौत हुई थी उस पर परिवार के 6 सदस्य आश्रित थे।

यह कहा कोर्ट ने :

कोर्ट ने कहा कि आवारा पशुओं को गौशालाओं में डालकर आमजन की सुरक्षा करना जिम्मेदारों का दायित्व था, जिसमें वे विफल रहे। इसलिए राज्य सरकार और पंचायत समिति को दोषी माना गया है। कोर्ट ने दोनों जिम्मेदारों (राज्य सरकार और पंचायत समिति) को संयुक्त या अलग-अलग मुआवजे का भुगतान करने का आदेश दिया है। सरकार की ओर से एडवोकेट कमल नारायण पुरोहित और आशाराम सुथार (मृतक) के परिवार की ओर से एडवोकेट बच्छराज कोठारी व रामचन्द्र मारू ने पैरवी की।