
Bikaner: रेलवे स्टेशन के वेंडर्स से लिये गये बीकाजी भुजिया के सैंपल मिसब्रांड निकले, वेंडर-सप्लायर पर जुर्माना
- मिर्च, धनिया, घी में भी मिलावट
RNE Bikaner.
देश और दुनिया में बीकानेरी स्वाद के रूप में फेमस ‘ बीकाजी’ ब्रांड नाम का भुजिया बीकानेर में ही खराब स्टैंडर्ड का बिक रहा है। रेलवे स्टेशन से लिये गये सैंपल और इसकी जांच रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। इस खुलासे के साथ ही इस ब्रांड नेम से भुजिया बेचने वाले वेंडर और उसको सप्लाई देने वाले पर पेनल्टी लगाई है। दो मामलों में चार लोगों पर कुल मिलाकर 06 लाख की पेनल्टी लगाई गई है। इसके साथ ही खराब धनिया, मिर्च, घी बेचने वालों पर भी पेनल्टी लगी है। यह पेनल्टी बीकानेर के एडीएम प्रशासन रामावतार कुमावत की कोर्ट ने लगाई है। ऐसे में कुल मिलाकर संबंधित फर्मों पर 06 लाख 85 हजार का जुर्माना लगाया है।
जानिये कहां, कौन बेच रहा बीकाजी नाम का खराब भुजिया:
एडीएम प्रशासन रामावतार कुमावत ने बताया कि रेलवे के खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लालगढ़ रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म नंबर 01 पर वेंडर टी स्टॉल नं -2 के वेंडर राजू गिरी पुत्र श्री छोटू गिरी के यहां बीकाजी भुजिया का सैंपल लिया गया। जो मिस ब्रांड पाया गया। लिहाजा वेंडर राजू गिरी पुत्र छोटू गिरी और मैसर्स लक्ष्मी ट्रेडर्स पर संयुक्त रूप से 50 हजार रू. का और उसकी सप्लाई देने वाली फर्म स्टेशन रोड़ मटका गली में स्थित भाटिया ट्रेडिंग कंपनी पर ढाई लाख का जुर्माना लगाया गया।
इसी तरह रेलवे के खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लालगढ़ रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म नंबर 01 पर वेंडर टी स्टॉल नं -2 के वेंडर मूल सिंह पुत्र भंवर सिंह के यहां बीकाजी भुजिया का सैंपल लिया गया जो मिस ब्रांड पाया गया। लिहाजा मूल सिंह पुत्र भंवर सिंह और मैसर्स लक्ष्मी ट्रेडर्स पर 60 हजार का जुर्माना लगाया गया। वहीं इसको सप्लाई देने वाली फर्म गंगाशहर में नोखा रोड़ पर नए बस स्टैंड के पीछे पावर हाउस के पास स्थित गौरव फूड्स पर 2 लाख 40 हजार की शास्ति लगाई गई है।
धनिया, मिर्च, घी भी खराब :
लालगढ की रामपुरा बस्ती की गली नंबर 09 में स्थित मैसर्स श्री हरिओम नमकीन मसाला पर धनिया पाउडर के सैंपल में बाह्य पदार्थ पाए जाने पर 20 हजार रुपए का जुर्माना और लाल मिर्च पाउडर का सैंपल सब स्टैंडर्ड पाए जाने पर इसी फर्म पर 40 हजार रू. का जुर्माना लगाया गया है।
गंगाशहर में एसबीआई बैंक के सामने मैन रोड़ न्यू लाइन स्थित मैसर्स माता जी प्रोविजन स्टोर पर घी का सैंपल सब स्टैंडर्ड पाए जाने पर 25 हजार रू. का जुर्माना लगाया गया है।
लगातार कार्रवाई :
विदित है कि कुछ समय पहले ही इसी कोर्ट ने 28 मार्च को बादाम, पिस्ता और दही के सैंपल निम्न मानक ( सब स्टैंडर्ड) पाए जाने और सरसों का तेल मिसब्रांड पाए जाने पर संबंधित फर्मों पर कुल 13 लाख 20 हजार का जुर्माना और 11 मार्च को दूध, दही और मावा के सैंपल सब स्टैंडर्ड मिलने पर चार विभिन्न फर्मों पर 2 लाख 10 हजार का जुर्माना लगाया था।