
3 विक्रेताओं के पास उपलब्ध होनी चाहिए किताबें, बारबार ये आदेश, पर निजी स्कूलों पर असर नहीं होता
RNE Network.
निजी स्कूलों में यूनिफॉर्म व किताबों की बिक्री को लेकर शिक्षा विभाग लगातार आदेश जारी करता है, लेकिन इन आदेशों का कोई असर नहीं होता।अभिभावकों की तरफ से शिकायतें मिलने के बाद विभाग ने 6 साल में चौथी बार आदेश निकाला है। नया सत्र आरम्भ होने के बाद निकाले गए आदेश में कहा गया है कि निजी स्कूलों की तरफ से तय यूनिफॉर्म, टाई, जूते और कापियां अभिभावक खुले बाजार से खरीदने के लिए स्वतंत्र होंगे।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि विद्यार्थियों के लिए अनुशंषित की जाने वाली पाठ्यपुस्तकें, यूनिफॉर्म व अन्य सामग्री कम से कम 3 स्थानीय विक्रेताओं के पास उपलब्ध होनी चाहिए। साथ ही निजी स्कूल की तरफ से तय यूनिफार्म 5 साल तक बदली नहीं जाएगी। शिक्षण सामग्री पर स्कूल का नाम अंकित नहीं होगा।
अभिभावकों को किसी भी विशेष दुकानों से पाठ्य सामग्री खरीदने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा। स्कूलों को नोटिस बोर्ड पर किताबों की सूची मूल्य सहित एक माह पहले प्रदर्शित करनी होगी। अभिभावकों का कहना है कि विभाग को ऐसे आदेश फरवरी – मार्च में निकालने चाहिये।