Bank Rules Changed : बैंक खाता नियमों हुआ बड़ा बदलाव, अब उपभोक्ताओं को मिलेगी ज्यादा ऑप्शन
केंद्रीय वित्त मंत्रालय की तरफ से बैंक नियमों में लगातार बदलाव किया जा रहा है। जो नियम लंबे समय से चल रहे है, उनमें बदलाव किया जा रहा है। अब फिर से एक बड़ा बदलाव किया गया है। बैंक खातों में नॉमिनी से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 1 नवंबर 2025 से बैंक खाताधारक अपने खाते के लिए एक साथ चार लोगों को नॉमिनी बना सकेंगे।
वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी। यह बदलाव बैंकिंग सिस्टम में एकरूपता लाने और क्लेम सेटलमेंट को आसान बनाने के लिए किया गया है। ये नॉमिनी एक साथ (सिमल्टेनियस) या क्रमबद्ध (सक्सेसिव) तरीके से चुने जा सकते हैं। यानी खाताधारक अपनी मर्जी से तय कर सकता है कि सभी नॉमिनी को एक साथ हिस्सा मिले या फिर एक के बाद एक।
अगर सक्सेसिव नॉमिनेशन चुना जाता है, तो पहले नॉमिनी के न रहने पर दूसरा नॉमिनी, फिर तीसरा और फिर चौथा नॉमिनी क्लेम का हकदार होगा। सुरक्षित जमा (सेफ डिपॉजिट) और लॉकर में रखी चीजों के लिए केवल सक्सेसिव नॉमिनेशन की अनुमति होगी। खाताधारक चार नॉमिनी चुन सकते हैं और हर नॉमिनी का हिस्सा या प्रतिशत तय कर सकते हैं। यह हिस्सा ऐसा होना चाहिए कि कुल मिलाकर 100त्न हो।
सभी नॉमिनी को इनका हक मिलेगा
वित्त मंत्रालय का कहना है कि ये नए नियम ग्राहकों को अपनी पसंद के हिसाब से नॉमिनी चुनने की आजादी देंगे। इससे क्लेम सेटलमेंट में पारदर्शिता आएगी और सभी नॉमिनी को उनका हक आसानी से मिल सकेगा। साथ ही, बैंकिंग सिस्टम को एकसमान, पारदर्शी और तेज बनाने में मदद मिलेगी। इसके लिए बैंकिंग कंपनियों (नॉमिनेशन) नियम 2025 जल्द ही जारी किए जाएंगे। इन नए नियमों में नॉमिनेशन करने के साथ इन्हें रद्द करने या कई नॉमिनी चुनने की प्रक्रिया और जरूरी फॉर्म्स की जानकारी होगी।

