इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय यह गलती की तो कभी नहीं मिलेगा बैंक से लोन
इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR भरने का कम शुरू हो गया है। आयकर विभाग ने आइटीआर भरने की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2025 निर्धारित की गई है। इस दिन तक आपको ITR भरनी होगी। अब बात करते है कि कई लोगों का मानना है कि उनकी सालाना कमाई ढाई लाख से भी कम है, इसलिए उनको ITR भरने की जरूरत नहीं है, लेकिन यह आप यह बड़ी गलती कर रहे है।
अगर ITR भरने में कोताही करते है तो आप कई योजनाओं से वंचित रह जाओंगे और उनका लाभ मिलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ITR हर हाल में भरनी चाहिए, चाहे कमाई कम हो या ज्यादा। इसके अलावा एक बड़ी बात यह है कि काफी लोग ITR भरने के दौरान अपनी आय को कम दिखाते है और ज्यादा कमाई होने के बावजूद ढाई लाख से कम की ITR भरते है।
लेकिन यह सोच आपको मुसीबत में फंसा देगी, क्योंकि ज्यादा आए होने के केस को आयकर विभाग तुरंत ही पकड़ लेता है और आपको उसकी तरफ से नोटिस भी मिल सकता है। इसके अलावा ITR भरने में ढाई लाख से कम आय दिखाते है तो आपको बैंक से लोन लेने से भी वंचित रह सकते हो, इसका कारण यह है कि बैंक ITR के माध्यम बनाकर ही लोन देने की प्रक्रिया करता है। अगर कम ITR भरते हो तो बैंक आपको कम लोन देगा या देने से इंकार भी कर सकता है।
ऐसे में ITR भरते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आय के हिसाब से ITR भरनी चाहिए। अगर सभी ITR भरने में कोताही करते हैं तो आपको बैंक से लोन लेना मुश्किल हो जाएगा।
ITR भरने के फायदे
बैंक से लोन मिलने में आसानी
ITR आपकी इनकम की जानकारी देती है। बैंक ITR को इनकम प्रूफ के तौर पर देखता है और लोन देते समय पिछले दो या तीन साल की ITR मांगता है। अगर आप नियमित तौर पर ITR फाइल करते हैं तो आपको बैंक से आसानी से लोन मिल जाता है। इसके अलावा आप किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन के अलावा दूसरी सेवाएं भी आसानी से हासिल कर सकते हैं।
विदेश का वीजा लगवाने के लिए जरूरी
अगर आप विदेश जाना चाहते है तो वहां पर वीजा एप्लाई करने के दौरान आपकी ITR को जरूर देखेगा। वीजा एप्लाई करते ही इनकम टैक्स रिटर्न मांगा जा सकता है। कई देशों की वीजा अथॉरिटीज वीजा के लिए 3 से 5 साल का ITR मांगते हैं। ITR के जरिए वे चेक करते हैं कि जो आदमी उनके देश में आना चाहता है कि उसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है।
टैक्स रिफंड क्लेम करने के लिए
अगर आपकी आमदनी से टैक्स काटकर सरकार के पास जमा करा दिया गया है तो आप ITR फाइल किए बिना उसे वापस नहीं पा सकते, भले ही आपकी आमदनी इनकम टैक्स में बेसिक एग्जंप्शन लिमिट के अंदर ही हो। आपको अगर टैक्स रिफंड क्लेम करना है तो इसके लिए ITR दाखिल करना जरूरी है। आप जब ITR दाखिल करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसका असेस्मेंट करता है। आपका अगर रिफंड बनता है तो वह सीधे बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है।