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Income Tax: इनकम छुपाने वाले करदाताओं पर लगेगा अब 200% टैक्स, आयकर विभाग ने जारी किया नोटिस

 

Income Tax New Guideline: आयकर विभाग ने इनकम पर लगने वाले टैक्स को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। आयकर (Income tax) विभाग द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइन के अनुसार इनकम छुपाने वाले लोगों पर अब 200% टैक्स भी लग सकता है। जो लोग इन दिनों क्रिप्टोकरेंसी से बंपर कमाई कर रहे हैं, वो अब आयकर विभाग की रडार पर आ गए हैं। दरअसल क्रिप्टोकरेंसी से होने वाली कमाई का रिटर्न में उल्लेख नहीं करने वाले टैक्सपेयर्स पर आयकर विभाग ने 50% से 200% तक जुर्माना लगा सकता है। 

क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency income) से होने वाली कमाई को छुपाने वाले लोगों को अब इनकम टैक्स विभाग के  नोटिस मिलने में शुरू हो गए हैं। ऐसे टैक्सपेयर्स को आयकर विभाग (Income tax) द्वारा 200% तक जुर्माना लगाने के साथ कुछ केस में 7 साल तक जेल भी हो सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि क्रिप्टो से कमाई पर फ्लैट 30% टैक्स सरकार द्वारा वसूला है। जिसके चलते कुछ लोग अपनी आय को गलत तरीके से छुपा रहे हैं। जिसके चलते अब आयकर विभाग (income Tax department) ऐसे टैक्स पर के खिलाफ सख्त मोड में आ गया है।

अगर गलती से क्रिप्टो की आय रिटर्न भरने के दौरान छूट गई है तो उसे बाद में भी कर सकते हैं अपडेट

आयकर रिटर्न (income tax return) दाखिल करने के दौरान अगर गलतीवंस आपके द्वारा क्रिप्टोकरेंसी से होने वाली आए छूट जाती है, तो उसे बाद में भी अपडेट किया जा सकता है। इसके लिए आपको संशोधित रिटर्न (income return update) दाखिल करना पड़ेगा। क्रिप्टोकरेंसी से होने वाली आय को आप रिटर्न से संबंधित असेसमेंट ईयर खत्म होने से 3 महीने पहले अपडेट कर सकते हैं। 

इसके अलावा असेसमेंट पूरा होने से पहले भी आप यह अपडेट कर सकते हैं।  इस समय अवधि के दौरान भी अगर आप क्रिप्टोकरंसी (cryptocurrency) से होने वाली आए को अपडेट नहीं कर पाते हैं तो आपको अपडेटेड रिटर्न संबंधित असेसमेंट ईयर खत्म होने से शुरू होकर 48 महीने तक रिटर्न दाखिल करने का एक मौका और भी दिया जाता है। हालांकि इस समय अवधि के दौरान टैक्सपेयर्स को अलग से टैक्स देना पड़ेगा। आयकर विभाग (income tax department) अब क्रिप्टोकरंसी से होने वाली कमाई छुपाने वाले टैक्स पेयर्स पर कड़ी निगरानी रख रहा है।