RBI New Rules : डिजिटल पेमेंट के नियमों में बदलाव करेगा आरबीआई, ग्राहकों पर पड़ेगा यह असर
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) की तरफ से देश में डिजिटल भुगतान के नियमों में बड़ा बदलाव करने वाला है। डिजिटल भुगतान में नियम बदलने के बाद ग्राहकों को बड़ा फायदा होने वाला है। इसमें सबसे बड़ा बदलाव अगर डिजिटल पेमेंट फेल हो जाती है तो वह तुरंत ही वापस खाते में आ जाएगी। आरबीआई की तरफ से भुगतान को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (पीपीआइ) के नियमों में बदलाव करने जा रहा है।
नए नियमों के तहत पेटीएम और फोनपे जैसे डिजिटल वॉलेट, गिफ्ट कार्ड और मेट्रो कार्ड की बैलेंस लिमिट तय की जा सकती है। वहीं तकनीकी कारणों से भुगतान विफल होने पर ग्राहकों को तुरंत रिफंड मिलेगा। इसके साथ ही वॉलेट की सुरक्षा बढ़ाने और हिडन चार्ज को खत्म करने की भी तैयारी की जा रही है।
डिजिटल वॉलेट में पेमेंट डालने की होगी लिमिट
डिजिटल वॉलेट 2,00,000 रु.
गिफ्ट कार्ड 10,000 रु.
मेट्रो ट्रांजिट कार्ड 3,000 रु.
(कैश के जरिए वॉलेट में पैसे डालने की भी लिमिट तय हो सकती है।)
क्या होते हैं पीपीआइ ?
पीपीआइ ऐसे डिजिटल टूल हैं, जिनमें आप पहले पैसे लोड (जमा) करते हैं और फिर खर्च करते हैं। इसमें वॉलेट, गिफ्ट कार्ड और मेट्रो कार्ड शामिल हैं। इसमें बैंक से पैसा कटने के बजाय पहले से डाला बैलेंस इस्तेमाल होता है।

