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हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती लेवल-1 की नियुक्तियों पर रोक बढ़ाई

 

RNE Network.

राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती - 2025 के लेवल - 1 पदों की नियुक्ति पर लगीअंतरिम रोक अगली सुनवाई तक बढ़ा दी है। 
 

न्यायाधीश समीर जैन की एकल पीठ में सुनवाई के दौरान राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने कहा कि इस चरण में नियुक्तियां देने से तीसरे पक्ष के अधिकार बन जाएंगे।
 

बाद में भर्ती प्रक्रिया या परिणाम में बदलाव करना मुश्किल होगा। अदालत ने याचिकाकर्ता के तर्कों को स्वीकार करते हुए चयन बोर्ड को जवाब के लिए दो सप्ताह का समय देते हुए नियुक्तियों पर रोक अगली सुनवाई तक जारी रखी। 

17 प्रश्नों के उत्तर पर विवाद:

याचिका में कहा गया कि परीक्षा में 17 प्रश्नों के उत्तरों पर आपत्तियां दर्ज कराई गई है। विशेषज्ञों की राय के बाद बोर्ड ने इन में से 11 प्रश्न डिलीट कर दिए, लेकिन शेष विवादित प्रश्नों के उत्तरों को सही माना। इससे कई अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया से बाहर हो गए। बोर्ड ने 6 नवम्बर 2025 को लेवल - 1 करीब 5000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। लिखित परीक्षा 17 जनवरी 2026 को हुई थी।

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