सुप्रीम कोर्ट की भर्ती में ओबीसी को भी मिलेगा आरक्षण, स्टाफ की भर्ती में पहली बार इस आरक्षण का हुआ है निर्णय
Jul 6, 2025, 08:13 IST
RNE Network.
सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार स्टाफ की भर्ती में अन्य पिछड़ा वर्ग ( ओबीसी ) के लिए आरक्षण लागू कर दिया है। ये आरक्षण का प्रावधान यहां भर्ती में पहली बार हुआ है।
इससे पहले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के आवेदकों को आरक्षण देने का फैसला किया गया था। कोर्ट ने इस फैसले के तहत अब दिव्यांगों, पूर्व सैनिकों व स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को भी आरक्षण दिया जायेगा। सीजेआइ बी आर गंवई के आदेश के बाद सर्वोच्च न्यायालय अधिकारी एवं सेवक नियम 1961 में संशोधन किया गया।