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राज्य में 1 अप्रैल से लागू होगा नियम, 40 करोड़ रुपए का वित्तीय भार बढ़ेगा

RNE STATE BUREAU .

प्रदेश की जनता को वाहन चलाते समय ड्राइविंग लाइसेन्स और आरसी को साथ रखना अनिवार्य नहीं होगा। बल्कि अब चालक डिजिटल माध्यम में अर्थात अपने मोबाइल में सभी आवश्यक दस्तावेज रख सकते हैं।

परिवहन विभाग 1 अप्रैल से प्रदेश में ई-लाइसेन्स और ई-रेजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू करने जा रहा है। इससे प्रदेश की आम जनता को काफी राहत मिलेगी। यह सुविधा शुरू करने वाला राजस्थान दूसरा राज्य होगा।

40 करोड़ रुपए का वित्तीय भार बढ़ेगा :

डिजिटल माध्यम से लाइसेंस और आरसी की सुविधा देने से सरकार के राजस्व पर प्रति वर्ष लगभग 40 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। परिवहन आयुक्त मनीषा अरोड़ा ने बताया कि पहले स्मार्ट कार्ड बनाने पर जो 200 रुपए फीस लगती अब वह नहीं देनी पड़ेगी। विभाग के इस कदम आमजन को काफी राहत मिलेगी