चर्चित शेख शाहजहां मामले में कस्टडी लेने पुलिस मुख्यालय पहुंची (CBI) की टीम को बैरंग लौटना पड़ा
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चर्चित शेख शाहजहां मामले में कस्टडी लेने पुलिस मुख्यालय पहुंची केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की टीम को बैरंग लौटना पड़ा। इस घटनाक्रम को लेकर सीबीआई अधिकारियो पर सवालिया निशान लग रहे हैं। दूसरी ओर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शाहजहां और उसके सहयोगियों की 14 संपत्तियां अटैच करने की सुचना भी सामने आ रही है।
ये हैं पूरा मामला
जानकारी के अनुसार कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर बंगाल सीआईडी को आदेश दिया था कि वो मंगलवार शाम 4:30 बजे तक शाहजहां को सीबीआई के हवाल कर दे। हालांकि, राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया। नतीजतन, सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक शाहजहां को सौंपा नहीं जा सका। उधर, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शाहजहां और उसके सहयोगियों की 14 संपत्तियां अटैच कर ली।
एफआईआर सीबीआई को ट्रांसफर करने का आदेश
हाईकोर्ट ने भी राज्य पुलिस को ईडी के अधिकारियों पर हमले से संबंधित सभी प्राथमिकी (FIR) उसी समय सीमा तक सीबीआई को ट्रांसफर करने का निर्देश दिया। यह हमला संदेशखाली में शाहजहां के आवास पर छापेमारी के दौरान हुआ था। हाईकोर्ट ने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए अपने अधिकार और जिम्मेदारी पर जोर देते हुए कहा कि उसके पास न केवल शक्ति और अधिकार क्षेत्र है, बल्कि मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व भी है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची। अपील याचिका जस्टिस संजीव खन्ना के सामने पेश की गई, जिन्होंने राज्य को सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के पास प्रासंगिक दस्तावेज जमा करने का निर्देश दिया।
12.7 करोड़ की संपत्ति कुर्क
जानकारी के अनुसार ईडी ने शाहजहां और उसके सहयोगियों की ₹12.7 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर ली। कुर्क की गई कुल 14 संपत्तियों में अपार्टमेंट, कृषि भूमि, मछली पालन की जमीन और दो बैंक खाते शामिल हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि शाहजहां कोई साधारण नागरिक नहीं है, बल्कि एक निर्वाचित प्रतिनिधि है जो जिला परिषद में एक महत्वपूर्ण पद पर है। हाईकोर्ट ने पिछले आदेश को भी रद्द कर दिया था जिसमें जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने का निर्देश दिया गया था।