Income Tax Return : रिटर्न भरने की तिथि सीबीडीटी ने बढ़ा दी, राहत मिली
RNE Network
देश के करदाताओं को रिटर्न भरने के लिए सुविधा दी गई है। अब उनको जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। सीबीडीटी ने रिटर्न भरने की अंतिम तारीख को बढ़ा दिया है ताकि कर दाताओं को जुर्माना न भरना पड़े। देश के कर दाताओं को यह बड़ी राहत है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ( सीबीडीटी ) ने वित्तीय वर्ष 2023 -24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 30 नवम्बर से बढ़ाकर 15 दिसम्बर कर दी है। यह समय सीमा इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है और धारा 92 ई के तहत रिपोर्ट करने वाले करदाताओं के लिए बढ़ाई गई है।