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केंद्र सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश, बिना लिखित अनुमति के फोटो नहीं छाप सकेंगे

RNE Network

केंद्र सरकार ने कोचिंग संस्थानों के भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाने के लिए कल बुधवार को नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर मिली शिकायतों के बाद केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ( सीसीपीए ) ने दिशा निर्देश का मसौदा तैयार किया है।

अब कोचिंग संस्थान शत- प्रतिशत चयन या नोकरी की पूरी गारंटी जैसे झूठे दावे नहीं कर सकेंगे। ऐसी शिकायतों पर सीसीपीएस ने 54 नोटिस जारी किए हैं, जबकि करीब 54.60 लाख रुपये का जुर्माना लगा चुका है।

नये दिशा निर्देशों के अनुसार कोचिंग संस्थानों को पाठ्यक्रमों, फीस संरचना, संकाय साख, चयन दर और नोकरी सुरक्षा के बारे में झूठे दावे करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा कोचिंग संस्थान चयन के बाद बिना लिखित सहमति के उम्मीदवारों के नाम या फोटो का उपयोग नहीं कर सकेंगे। उन्हें पाठ्यक्रमों और सेवाओं के बारे में पूरी जानकारी देना अनिवार्य होगा।