कोर्ट ने कहा मामला इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं, सिविल कोर्ट में दावा पेश करें
आरएनई, स्टेट ब्यूरो
भरतपुर के पूर्व राज परिवार के सदस्य एवं पूर्व मंत्री विश्वेन्द्र सिंह की ओर से अपनी पत्नी पूर्व सांसद दिव्या सिंह व पुत्र अनिरुद्ध सिंह के खिलाफ उपखंड अधिकारी के यहां संपत्ति व भरण पोषण के लिए पेश किए गए प्रार्थना पत्र पर एसडीएम कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुना दिया।
कोर्ट ने कहा है कि यह मामला इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है। न्यायालय ने प्रार्थना पत्र को निरस्त करते हुए प्रार्थी को सिविल कोर्ट में दावा पेश करने के लिए कहा गया है।