बॉम्बे हाईकोर्ट ने भिवंडी कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया
RNE, National Bureau
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि के एक मामले में कोर्ट से राहत मिली है और उनकी मुश्किल आसान हुई है। ये एक पुराना मामला है।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के मामले में भिवंडी कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया है।
जिसमें आरएसएस कार्यकर्ता राजेश कुंटे को सबूत के तौर पर नए दस्तावेज पेश करने को कहा गया था। कुंटे ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने भाषण के दौरान महात्मा गांधी की मौत के लिए संघ को जिम्मेदार ठहराया था। इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने भिवंडी कोर्ट के आदेश को रद्द किया है।