AAP को मिली कोर्ट से राहत कार्यालय खाली करने की समय अवधि को बढ़ाकर 10 अगस्त किया
आरएनई, नेशनल ब्यूरो
सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के कार्यालय को खाली कराने की समय अवधि को बढ़ाकर पार्टी को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के राउज एवेन्यू में आप का कार्यालय खाली करने की समय सीमा बढ़कर 10 अगस्त कर दी है।
मार्च में कोर्ट ने आप पार्टी को 15 जून तक कार्यालय खाली करने का निर्देश दिया था। आप ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके डेडलाइन बढ़ाने की मांग की थी। उस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अवधि बढाई है।