KOLKATA HIGH COURT : बंगाल सरकार को 3 महीनें में लेने होगा फैसला
RNE, BIKANER.
कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपने एक निर्णय में पुरुषों को भी महिलाओं के बराबर का हक देने का आदेश बंगाल सरकार को दिया है। एक शिक्षक की याचिका पर ये निर्णय दिया गया है।
कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है कि पुरुषों को भी दो साल का पैटरनिटी लाभ मिलना चाहिए। जस्टिस अमृता सिन्हा ने शिक्षक अबू रेहान की याचिका पर बंगाल सरकार को 3 महीनें में फैसला लेने को कहा है।
उन्होंने कहा है कि समानता और लिंग भेद को ध्यान में रखते हुए पुरुष कर्मचारियों को 730 दिन की चाइल्ड केयर लीव मिले।