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पूर्व पीएम देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना को उम्रकैद, अदालत ने लगाया 10 लाख रुपये का जुर्माना

 

RNE Network.

दुष्कर्म और अश्लील वीडियो के मामले में बेंगलुरु की एमपी - एमएलए विशेष अदालत ने कल पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा के पोते और पूर्व जनता दल ( सेक्युलर ) सांसद प्रज्वल रेवन्ना को मृत्यु तक आजीवन कारावास के साथ - साथ 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
 

न्यायाधीश संतोष गजानन भट ने यह फैसला सुनाया। अदालत ने प्रज्वल रेवन्ना को बार बार रेप के लिए आईपीसी की धारा 376 ( 2) ( एन ) के तहत मृत्यु तक आजीवन कारावास व 5 लाख जुर्माने की सजा सुनाई।
 

अदालत ने आईपीसी की धारा 376 ( 2 ) ( के ) के तहत एक महिला पर नियंत्रण या प्रभुत्व रखने और उस महिला के साथ रेप करने के लिए भी उम्रकैद व 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। अदालत ने निर्देश दिया है कि जुर्माने की राशि में से 7 लाख रुपये पीड़िता को दिए जाएं। सजा सुनाए जाने के समय प्रज्वल रेवन्ना अदालत के सामने दोनों हाथ जोड़कर खड़े थे।