हिमाचल विधानसभा में बिल पास, राज्यपाल की मंजूरी के बाद हो जायेगा लागू
RNE Network.
हिमाचल प्रदेश में दल बदल करने वाले विधायकों की एक बड़ी सुविधा सरकार ने छीन ली है। इन दलबदलू विधायकों को पेंशन से अब महरूम रहना पड़ेगा।
हिमाचल में दलबदलू विधायकों को अब पेंशन नहीं मिलेगी। हिमाचल की सुक्खू सरकार ने कल विधानसभा में इस विषय पर एक बिल पास करवाया है।
इस कानून में दल बदल विरोधी विधेयक के कानून के तहत अयोग्य घोषित होने वाले विधायक आयेंगे। विधेयक को मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा जायेगा। राज्यपाल की मंजूरी के बाद ये लागू हो जायेगा।