डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर ने जारी किये आदेश
RNE, National Bureau
यदि आप एनपीएस के तहत आने वाले केंद्रीय कर्मचारी है तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर नई गाइडलाइंस जारी की है, नई गाइडलाइंस के मुताबिक अब एनपीएस के तहत आने वाला केन्द्रीय कर्मचारी 20 साल की नियमित सेवा के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिये आवेदन दे सकता है।
इसके लिए उन्हें उस अपॉइंटिंग ऑथोरिटी के पास तीन माह पूर्व आवेदन करना होगा। यदि ऑथोरिटी आवेदन को खारिज नहीं करता है तो नोटिस पीरियड खत्म होते ही रिटायरमेंट स्वत: ही प्रभावी हो जाएगा। नए नियम के मुताबिक यदि कर्मचारी तीन महीने नोटिस पीरियड से कम समय में रिटायरमेंट लेना चाहता है तो उसे कारण सहित लिखित में नियोक्ता प्राधिकारी को अनुरोध करना होगा, प्राधिकारी अनुरोध पर विचार कर नोटिस पीरियड को छोटा कर सकती है।
कर्मचारी द्वारा एक बार रिटायरमेंट के अनुरोध करने के बाद जब तक अप्रूवल न मिले उसे वापस नहीं ले सकेगा, यदि वापस लेना चाहे तो रिटायरमेंट की मांगी गई इजाजत से 15 दिन पहले आवेदन करना होगा।
इन सुविधाओं का होगा लाभ :
नए रूल्स के मुताबिक सरकारी कर्मचारी जो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेना चाहते है उन्हें पीएफआरडीए के रेगुलेशन 2015 के तहत जो सभी सुविधाएं दी जाएंगी जो सामान्य रिटायरमेंट पर दी जाती है। इसके साथ ही यदि कर्मचारी इंडीविजुअल पेंशन एकाउंट जारी रखना चाहता है या एनपीएस के तहत मिलने वाले बेनिफिट्स को टालना चाहता है तो इस ऑप्शन को भी अपना सकता है।
इन कर्मचारियों पर नहीं लागू यह नियम :
डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एन्ड पेंशनर्स वेलफेयर के द्वारा जारी नए रूल्स के मुताबिक वे कर्मचारी जिन्हें स्पेशल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के तहत सरप्लस कर्मचारी होने के चलते रिटायर किया गया है और साथ ही यदि कोई कर्मचारी रिटायर होने के बाद पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या ऑटोनोमस बॉडी जॉइन कर लेता है ऐसे कर्मचारियों पर यह नियम लागू नहीं होंगे।