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पंजाब विधानसभा  में बेअदबी विरोधी कानून पेश किया गया, धार्मिक ग्रंथों के अपमान से जुड़ा हुआ है यह नया कानून, नये प्रावधान

 

RNE Network.

पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान कल मंगलवार को धर्मिक ग्रंथो के अपमान से जुड़ा बेअदबी विरोधी विधेयक सदन में पेश किया गया। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कुछ दिन पहले इस कानून को लाने की घोषणा की थी।
 

मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने विधेयक पेश करते हुए उम्मीद जताई कि सभी विपक्षी दल समर्थन देंगे। विधेयक में बेअदबी के अपराध पर 10 साल से उम्रकैद की सजा और 5 से 10 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। बेअदबी के प्रयास पर 3 से 5 साल तक की जेल व तीन लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है।