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भूपेश बघेल व बेटे को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका सुनने से किया इंकार

 

RNE Network.

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस के दिग्गज नेता भूपेश बघेल व उनके बेटे की मुश्किलें बढ़ गई है। उनको हाईकोर्ट से किसी भी तरह की राहत नहीं मिल सकी है।
 

हाईकोर्ट ने कथित शराब घोटाले के एक मामले में पिता - पुत्र को राहत देने से इंकार कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कथित शराब घोटाले में धन शोधन के आरोपों में घिरे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंती भूपेश बघेल व उनके बेटे चैतन्य बघेल को कोई राहत नहीं दी। इन दोनों की याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई से इंकार कर दिया।