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PF rules changed : अब बिना लोन के मकान खरीद सकेंगे कर्मचारी, पीएफ नियमों में किया बड़ा बदलाव 

PF से घर बनाने का सपना होगा साकार
 

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के नियमों में केंद्र सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। पीएफ नियमों के बदलाव का सीधे तौर पर कर्मचारियों को लाभ मिलने वाला है और उनका घर बनाने व खरीदने का सपना साकार होने वाला है। नए नियम के तहत घर खरीदने के लिए पहली बार में ही 90 प्रतिशत राशि निकाली जा सकेगी। ऐसे में कर्मचारियों को अपना घर खरीदना आसान हो जाएगा। पहले पीएफ की राशि को किश्तों में निकला जा सकता था। इसके कारण मकान खरीदने में पेमेंट की दिक्कत आती थी। 

पांच साल का नियम बदलकर तीन साल किया 

पीएफ धारकों को अब रुपये निकालने के लिए पांच साल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पांच साल की नियम को बदल दिया और अब कर्मचारी तीन साल में मकान खरीदने के लिए पीएफ अकाउंट से रुपये निकाल सकेंगे। पहले कर्मचारियों को पीएफ राशि निकालने के लिए पांच साल का इंतजार करना पड़ता था और इसके कारण कर्मचारियों को मकान खरीदने के लिए इंतजार करते थे, लेकिन अब तीन साल में ही राशि निकाली जा सकेगी। 

पीएफ में जोड़े गए नए सेक्शन ने दी राहत 

केंद्र सरकार ने पीएफ नियमों में नया सेक्शन जोड़ दिया है। सेक्शन 68-BD के तहत खाता धारक पहली बार मकान खरीदते समय PF से पैसा निकाल सकते हैं। हालांकि यह सुविधा सिर्फ एक बार के लिए होगी। डाउन पेमेंट के लिए आसान फंड अब जिन लोगों को घर खरीदने के लिए लोन की डाउन पेमेंट की चिंता रहती है, उनके लिए यह नियम राहत लेकर आया है। PF से मिलने वाले इस पैसे से वे बिना कर्ज लिए घर खरीदने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। 

यूपीआइ व एटीएम से निकाली जा सकेगी राशि

पीएम निकालने के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। अब कर्मचारी अपने खाते से  यूपीआइ या एटीएम के माध्यम से राशि निकाल सकेगा। एक लाख रुपए तक की राशि तुरंत ही निकाल सकेंगे। इससे किसी भी आपात स्थिति में पैसे निकालना बहुत आसान हो जाएगा। PF क्लेम में दस्तावेज़ों की जांच के लिए 27 पॉइंट्स होते थे, अब इन्हें घटाकर 18 कर दिया गया है। इससे ज्यादातर क्लेम अब 3-4 दिन में निपटाए जा रहे हैं।