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Vehicle registration rule : केंद्र सरकार ने पुराने वाहन के रजिस्ट्रेशन के नियमों में किया बड़ा बदलाव, अब देनी होगी दोगुनी राशि 

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है
 
 

सरकार ने पुराने वाहनों के रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण को लेकर बदलाव किया है। नए प्रविधान में 20 वर्ष पुराने वाहनों का नवीनीकरण महंगा हो गया है। इसके लिए वाहन मालिकों को दोगुनी फीस देनी होगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। केंद्र सरकार का मानना है कि नए नियम से प्रदूषण फैलाने वाले और पुराने वाहनों को धीरे-धीरे सड़कों से हटाया जा सकेगा।

इससे न केवल पर्यावरण संरक्षण होगा, बल्कि सड़क सुरक्षा में भी सुधार की सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने दोगुना किया नवीनीकरण शुल्क पर्यावरण संरक्षण और सड़क सुरक्षा में सुधार की उम्मीद से उठाया कदम के उम्मीद है। 15 वर्ष पुराने वाहनों नवीनीकरण शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है।  सड़कों की सुरक्षा व प्रदूषण नियंत्रण के लिए वाहनों की आयु 15 वर्ष रखी गई है। इसके बाद उनको कबाड़ घोषित करने का आदेश है। 

दिल्ली-एनसीआर नए नियम के दायरे से बाहर 

दिल्ली-एनसीआर को नए नियम के दायरे से बाहर रखा गया है। दरअसल, यहां पहले से ही 10 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों पर पाबंदी लगाई गई है। इसमें निजी वाहनों पर सख्ती न करके वाहनस्वामी की इच्छा पर छोड़ा गया था। यानी वाहनस्वामी 15 वर्ष पुराने वाहन को कबाड़ घोषित कर सकता है और चाहे तो उसका नवीनीकरण भी करा सकता है। इसके लिए शुल्क निर्धारित किया गया है।

क्या होगी नई रजिस्ट्रेशन फीस?

नए नियमों के तहत अलग-अलग श्रेणियों के वाहनों की फीस इस प्रकार से तय की गई है:
इनवैलिड कैरिज – 100 रुपये
मोटरसाइकिल – 2,000 रुपये
थ्री-व्हीलर/क्वाड्रिसाइकिल – 5,000 रुपये
लाइट मोटर व्हीकल (कार आदि) – 10,000 रुपये
इंपोर्टेड मोटर वाहन (2 या 3 पहिया) – 20,000 रुपये
इंपोर्टेड मोटर वाहन (4 या अधिक पहिया) – 80,000 रुपये
अन्य वाहन – 12,000 रुपये
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन दरों में GST शामिल नहीं है.