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अब डॉक्टर की पर्ची के बिना नहीं मिलेगा कफ सिरप, सरकार ने कफ सिरप मनमानी से बेचने पर रोक लगाई

 

RNE Network.

केंद्र सरकार ने कफ सिरप से कई बच्चों की मौतों और दुष्प्रभाव को देखते हुए इसकी मनमानी बिक्री पर लगाम लगाने के लिए कड़ा कदम उठाया है।
 

अब कफ सिरप डॉक्टर की पर्ची के बिना मेडिकल दुकानों पर नहीं बेचे जा सकेंगे। उन्हें हर प्रिस्क्रिप्शन का रिकॉर्ड रखना होगा। इसके साथ ही कफ सिरप व गुणवत्ता जांच के कड़ें नियमों का पालन करना होगा। सरकार की शीर्ष नियामक औषध परामर्श समिति ने कफ सिरप को उस शिड्यूल से हटाने की मंजूरी दे दी है, जिसके प्रावधान कफ सिरप को लाइसेंसिंग व खास निगरानी नियमों से छूट देते थे। यानी इसे खरीदने के लिए डॉक्टर की सलाह और पर्चा अनिवार्य होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। इससे गलत दवा सेवन, दुष्प्रभाव रोका जा सकेगा।

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