एसआईटी को फटकार, आपको शब्दकोश की जरूरत है, विवि के प्रोफेसर अली खान की गिरफ्तारी पर कोर्ट की टिप्पणी
RNE Network.
सुप्रीम कोर्ट ने ऑपरेशन सिंदूर पर सोशल मीडिया पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद के मामले में हरियाणा एसआईटी की जांच पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह गलत दिशा में जा रही है।
सुनवाई के दौरान एस जी राजू ने कोर्ट से निर्देश जारी करने का अनुरोध किया कि महमूदाबाद को एसआईटी जांच में शामिल होना चाहिए तो पीठ ने चुटकी लेते हुए कहा कि आपको उसकी जरूरत नहीं है ... आपको एक शब्दकोश की जरूरत है।
पीठ ने एसआईटी से कहा कि वह महमूदाबाद के खिलाफ उनके विवादास्पद पोस्ट को लेकर दर्ज दो प्राथमिकियों तक ही सीमित रहे। वो सिर्फ यह देखे कि कोई अपराध हुआ है? चार हफ्तों में रिपोर्ट पेश करे। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोयमाल्या की पीठ ने कहा कि एसआईटी के लिए महमूदाबाद के मोबाइल फोन सहित इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जांच के लिए जब्त करने का कोई कारण नहीं था। वे जांच में सहयोग कर रहे थे इस कारण उनको दुबारा तलब करने की कोई जरूरत नहीं थी। सर्वोच्च न्यायालय ने 21 मई को प्रोफेसर की जमानत शर्तों में ढील दी और उन्हें अदालत में विचाराधीन मामले को छोड़कर पोस्ट, लेख लिखने और कोई भी राय व्यक्त करने की अनुमति दी।