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मृत ग्राहक के खाते का 15 दिन में करना होगा सेटलमेंट, देरी होने पर बैंकों को देना पड़ेगा मुआवजा, नया बदलाव हुआ

 

RNE Network.

भारतीय रिजर्व बैंक ने मृत ग्राहकों के बैंक खातों व लॉकरों से जुड़े मामलों के निपटान के नियमों में बदलाव किया है।
 

नये निर्देशों के अनुसार बैंकों को मृत ग्राहकों के दावों का निपटारा जरुरी दस्तावेज मिलने के 15 दिन में करना होगा। बैंक की ओर से देरी होती है तो दावेदारों को मुआवजा दिया जायेगा।
ये नियम जमा खातों, सेफ डिपॉजिट लॉकर में सुरक्षित रखी गयी वस्तुओं पर लागू होंगे। ये नियम 31 मार्च 2026 तक लागु करने होंगे। इन नियमों का उद्देश्य बैंकों की प्रक्रियाओ को एक समान बनाना है।