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दिल्ली HC ने केजरिवाल को मानहानि केस में राहत देने से किया इंकार

 
आरएनई, नेशनल ब्यूरो नई दिल्ली हाईकोर्ट ने युट्यूबर ध्रुव राठी के वीडियो ' बीजेपी आइटी सेल पार्ट-2 ' रीट्वीट करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामला रद्द करने से इंकार कर दिया है। दिल्ली HC ने केजरिवाल को मानहानि केस में राहत देने से किया इंकारजस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि अपमानजनक सामग्री को रीट्वीट करना भी मानहानि का समान है। कोर्ट ने मामले में केजरीवाल को तलब करने के निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा और कहा कि केजरीवाल, जिनके एक्स पर फॉलोवर्स हैं, वीडियो को रीट्वीट करने के नतीजों को समझते हैं। दिल्ली HC ने केजरिवाल को मानहानि केस में राहत देने से किया इंकार दिल्ली HC ने केजरिवाल को मानहानि केस में राहत देने से किया इंकार दिल्ली HC ने केजरिवाल को मानहानि केस में राहत देने से किया इंकार