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Vote Checking Campaign : यह डॉक्यूमेंट नहीं मिला तो छीन जाएगा मतदान का अधिकार, चलेगा विशेष अभियान

चुनाव आयोग के गहन पुनरीक्षण अभियान में मतदाता पहचान पत्र व आधार कार्ड को नहीं किया जाएगा मान्य 
 

भारतीय निर्वाचन आयोग की तरफ से देशभर की मतदाताओं का पुनरीक्षण किया जाएगा। मतदाता सूची में शामिल व्यक्ति अगर आयोग द्वारा निर्धारित डॉक्यूमेंट पेश नहीं कर पाया तो उसका मत कट जाएगा। इसी तरह उसको लोकसभा, विधानसभा सहित दूसरे चुनाव से मतदान करने का अधिकार छीन जाएगा। ऐसे में चुनाव आयोग द्वारा देशभर में चलाए जा रहे अभियान से पहले अपने डॉक्यूमेंट को पूरा कर लेना, अगर यह डॉक्यूमेंट जमा नहीं हुआ तो वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएंगे।

हालांकि चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान मतदाता पहचान व आधार कार्ड को मान्य नहीं  किया जाएगा। इसलिए मतदाता सूचि में शामिल रहने के लिए अपनी पहचान के लिए दूसरे दस्तावेज तैयार रखने होंगे। चुनाव आयोग द्वारा देशभर में विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए तैयारी पूरी कर ली है और जल्द ही इस अभियान को शुरू किया जाएगा।

हालांकि चुनाव आयोग द्वारा बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण का काम चल रहा है। अभियान के दौरान केवल आपके ही नहीं, आपके माता-पिता के पहचान व जन्मस्थान के दस्तावेज भी मांगे जा सकते हैं। ऐसे में मतदाता बने रहना है तो अभी से ये दस्तावेज संभाल लें।

यह डॉक्यूमेंट नहीं होंगे मान्य 

चुनाव आयोग द्वारा चला रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दौरान मतदाता के कागजात की जांच की जाएगी। हालांकि मतदाता पहचान पत्र व आधार कार्ड को अधिकतर सरकारी कामकाज में आइडी के तौर पर मान्य किया जाता है, लेकिन चुनाव आयोग के पुनरीक्षण अभियान के दौरान इसको मान्य नहीं किया जाएगा। इसलिए पहचान के लिए दूसरी आइडी पेश करनी होगी। 

इन डॉक्यूमेंट को किया जाएगा मान्य 

चुनाव आयोग के मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण अभियान के दौरान दस्तावेजों की गहराई से जांच की जाएगी। इसको तीन श्रेणियों में माना गया है।  

1. जन्म 1 जुलाई 1987 के पूर्व हुआ तो स्वयं की पहचान का दस्तावेज मांगा जाएगा।

2. जन्म 1 जुलाई 1987 से 2 दिसम्बर 2004 के बीच हुआ तो स्वयं के साथ माता या पिता का दस्तावेज मांगा जाएगा।

3. जन्म 2004 के बाद हुआ है तो स्वयं के साथ माता-पिता दोनों के जन्म तथा जन्मस्थान का दस्तावेज मांगा जाएगा।