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लेट फीस के साथ 31 दिसम्बर तक फाइल करें आईटीआर, ऐसा न करने पर नोटिस भेज सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट

 

RNE Network.

अगर आपने अब तक वित्त वर्ष 2024 - 25 का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो लेट फीस के साथ 31 दिसम्बर 2025 तक फाइल कर सकते है।
 

यानी लोगों के पास इसके लिए एक महीनें से भी कम का समय बचा है। इसके बाद यदि रिटर्न फाइल नहीं हुआ तो नोटिस आने के साथ ही जुर्माना सहित अन्य कानूनी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप 5 लाख से कम का इनकम का बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते है तो आपको 1000 रुपये लेट फीस देनी होगी। वहीं 5 लाख या उससे अधिक की इनकम पर 5000 रुपये की लेट फीस देनी होगी।

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