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जारी रहेगी ओपीएस, वित्त की व्यवस्था खुद करनी होगी, बोर्ड - निगम, विश्वविद्यालयों में ओपीएस का स्पष्टीकरण

 

RNE Network.

कर्मचारियों की नाराजगी को देखते हुए बोर्ड, निगम और विश्वविद्यालयों में ओपीएस के मामले पर राज्य सरकार ने स्पष्टीकरण जारी किया है। 
 

सरकार ने स्पष्ट किया है कि इन संस्थानों में 31 अक्टूबर 2023 तक ओपीएस लागू हो चुकी है, तो वह जारी रहेगी। जहां विकल्प पत्र भरवाकर राशि जमा करवा ली, वहां भी आर्थिक स्थिति ठीक होने पर ओपीएस का लाभ दिया जा सकेगा। खराब वित्तीय संस्थाओं को ही एनपीएस लागू करने की छूट दी गयी है। 
 

हालांकि सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि ओपीएस के लिए इन संस्थानों को सरकार की ओर से कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी। वित्तीय संसाधन इन संस्थानों को स्वयं जुटाने होंगे। 
 

यहां एनपीएस का रास्ता खोला:
 

वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन संस्थाओं ने ओपीएस के लिए विकल्प पत्र भरवा लिए और राशि भी ले ली, लेकिन उनके पास फंड नहीं है, तो वे एनपीएस लागू कर सकती है। सरकार ने 9 अक्टूबर को इन संस्थाओं के बारे में ही दिशा निर्देश जारी किए थे।

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