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नीट परीक्षा को लेकर हाईकोर्ट का आया फैसला, जज बोले हस्तक्षेप करने का कारण नहीं दिखता

 

मेडिकल के पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए होने वाली परीक्षा नीट फिर करवाने की याचिका मद्रास हाई कोर्ट ने गुरुवार को खरिज कर दी। साई प्रिया एस. और अन्य विद्यार्थियों ने एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ अपील दायर की थी। हाई कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए कहा कि यदि पुनः परीक्षा की अनुमति दी जाती है, तो इससे 20 लाख से अधिक उम्मीदवारों पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा।

गुरुवार को जस्टिस जे. निशा बानू और जस्टिस एम. जोतिरमन की खंडपीठ ने अपील खारिज कर दी। पीठ ने कहा, यदि पुन: परीक्षा की अनुमति दी जाती है तो 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी प्रभावित होंगे। हमें हस्तक्षेप करने का कारण नहीं दिखता।

हाई कोर्ट की एकल पीठ ने छह जून को उन याचिकाओं को खारिज कर दिया था, जिनमें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) को परिणाम घोषित करने से रोकने की मांग की गई थी।

याचिकाकर्ताओं ने एनटीए को उन अभ्यर्थियों के लिए पुनः परीक्षा आयोजित करने का निर्देश देने की भी मांग की थी जिन्हें चेन्नई के चार परीक्षा केंद्रों पर बिजली गुल होने के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था।