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यदि ये काम नहीं किया तो एक जनवरी से पैन कार्ड होगा निष्क्रिय, पैन कार्ड को आधार से लिंक कराया जाना अनिवार्य है

 

RNE Network.

हर आम आदमी के पैन कार्ड को लेकर केंद्र सरकार ने एक नया आदेश जारी किया है। जिसकी पालना सभी को करनी होगी। यदि पालना नहीं की गई तो पैन कार्ड निष्क्रिय हो जायेगा। पैन कार्ड को निष्क्रिय होने से बचाने के लिए सभी को इस नए आदेश की पालना करनी अनिवार्य है।
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अगर 31 दिसम्बर 2025 तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं किया तो अगले ही दिन से पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है। टैक्स सलाहकार फर्म टैक्सबड़ी ने एक एक्स पर चेताया है कि ऐसा नहीं करने पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। रिफंड नहीं मिलेगा। सेलरी या एसआईपी में भी दिक्कत आ सकती है।

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