पासपोर्ट शुल्क में बड़ा इजाफा, 1 जुलाई से लागू होंगे नए नियम
RNE Network.
भारत सरकार ने पासपोर्ट बनवाने की फीस बढा दी है। यह नई फीस 1 जुलाई 2026 से लागू होगी। विदेश मंत्रालय ने इसके लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है।
सरकार ने पासपोर्ट नियम 1980 में बदलाव करते हुए यह नई फीस तय की है। सरकार के नोटिफिकेशन के अनुसार अब आवेदकों को 1000 रुपये अतिरिक्त खर्च करने होंगे। यानी 36 पन्नों के सामान्य पासपोर्ट की फीस 1500 से बढ़कर 2500 रुपये हो गयी है। तत्काल सेवा की फीस जो पहले 3500 थी, अब 5000 रुपये हो गयी है।
सरकार ने यह बदलाव पासपोर्ट एक्ट 1967 की धारा 24 के तहत किये हैं। नई व्यवस्था के तहत अलग अलग कैटेगरी में पासपोर्ट आवेदन की फीस तय की गई है। जिससे शुल्क संरचना को आसान व स्पष्ट बनाया जा सके।
नए नियमों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि 15 से 18 वर्ष के वे नाबालिग , जो वयस्क श्रेणी में आवेदन करते हैं, उन्हें भी यही फीस देनी होगी जो वयस्कों पर लागू है। सरकार का कहना है कि इस संशोधन से पासपोर्ट सेवाओं को बेहतर बनाने और प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी।

