New Toll Rules : एनएचएआइ ने फास्टैग के नियमों में किया बदलाव, अब यूपीआई से पेमेंट करके बच सकते है दोगुना टोल से
एनएचएआइ यानी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की तरफ से वाहन चालकों को बड़ी राहत दी है। यह रात फास्टैग के नियमों में बदलाव करके दी गई है। जहां पर फास्टैग नहीं होने पर वाहन चालकों से टोल प्लाजा पर दोगुना राशि ली जाती थी, लेकिन अब वाहन चालकों को यह राशि नहीं देनी पड़ेगी। एनएचएआइ की तरफ से टोल प्लाजा पर यूपीआई से पेमेंट करने की सुविधा दी जाएगी।
यूपीआई से पेमेंट करने के बाद टोल पर लगने वाला दोगुना टोल नहीं लगेगा और वाहन चालकों को बड़ी राहत मिलेगी। अक्सर कई बार देखने को मिलता है कि बिना फास्टैग या फास्टैग में तकनीकी खराबी, फास्टैग रिचार्ज नहीं होने पर टोल प्लाजा से निकलते समय दोगुना टोल देना पड़ता था।
अकेले पानीपत के पास बने हुए टोल प्लाजा पर ही प्रतिदिन औसतन 4500 वाहन को फास्टैग में तकनीकी खराबी या फास्टैग नहीं होने पर दोगुना टोल देना पड़ता है, लेकिन अब एनएचएआइ की तरफ से इससे बड़ी राहत दी है।
अब फास्टैग नहीं होने पर यूपीआई से भुगतान करने पर 1.25% अतिरिक्त भुगतान देना होगा। एनएचएआइ के अधिकारियों के अनुसार यह फैसला आनलाइन पेमेंट को बढ़ाने के लिए दिया गया है। इससे वाहन चालकों के साथ यात्रियों को राहत मिलेगी।
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने 1 फरवरी, 2026 से सभी नई कार, जीप और वैन के FASTag जारी करने के लिए अनिवार्य Know Your Vehicle (KYV) प्रोसेस को बंद करने का फैसला किया है, ताकि लोगों की सुविधा बढ़ाई जा सके और हाईवे इस्तेमाल करने वालों को एक्टिवेशन के बाद होने वाली परेशानी खत्म हो सके।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा, 'यह सुधार लाखों आम सड़क उपयोगकर्ताओं को बड़ी राहत देगा, जिन्हें वैलिड गाड़ी के डॉक्यूमेंट होने के बावजूद FASTag एक्टिवेशन के बाद KYV की जरूरतों के कारण असुविधा और देरी का सामना करना पड़ रहा था।'

